Bihar Ration Card Update 2026

Bihar Ration Card Update 2026 बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए परिवार के सदस्यों की जानकारी अपडेट रखना बेहद जरूरी है। यदि आपके परिवार में शादी के बाद कोई नया सदस्य आया है, बच्चे का नाम राशन कार्ड में जोड़ना है, किसी सदस्य का नाम हटवाना है या परिवार के सदस्यों की e-KYC पूरी करनी है, तो अब इन सेवाओं से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है।

बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत राशन कार्ड से संबंधित सेवाओं की जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके लिए आप Smart PDS 2.0 पोर्टल और बिहार के आधिकारिक EPDS पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, प्रत्येक सेवा की प्रक्रिया अलग होती है और कुछ मामलों में अधिकृत राशन दुकान या संबंधित कार्यालय की सहायता लेनी पड़ सकती है।

इस लेख में हम आपको बताएंगे कि बिहार में राशन कार्ड में नया सदस्य कैसे जोड़ें, किसी सदस्य का नाम कैसे हटाएं, e-KYC कैसे कराएं, कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हो सकते हैं और आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें।

Bihar Ration Card Update 2026: Quick Overview

विवरण जानकारी
लेख का नाम Bihar Ration Card Member Add, Delete & e-KYC
राज्य बिहार
संबंधित विभाग खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
प्रमुख सेवाएं नया सदस्य जोड़ना, नाम हटाना और e-KYC
आवेदन का माध्यम ऑनलाइन एवं अधिकृत केंद्र, सेवा के अनुसार
Smart PDS पोर्टल https://br.smartpds.nic.in/
आधिकारिक EPDS पोर्टल https://epds.bihar.gov.in/
आवेदन की स्थिति उपलब्ध Track Application सुविधा के माध्यम से

1. बिहार राशन कार्ड में नया सदस्य का नाम कैसे जोड़ें?

यदि आपके परिवार में किसी नए सदस्य का नाम राशन कार्ड में शामिल करना है, तो आपको संबंधित सेवा के माध्यम से आवेदन करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, बच्चे का जन्म होने, शादी के बाद परिवार में नया सदस्य आने या किसी अन्य पात्र सदस्य को शामिल करने की स्थिति में राशन कार्ड में संशोधन की जरूरत हो सकती है।

नया नाम जोड़ने से पहले यह सुनिश्चित करें कि संबंधित सदस्य नियमानुसार पात्र है और उसके विवरण किसी अन्य राशन कार्ड में गलत तरीके से दर्ज नहीं हैं।

राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन के प्रकार और सदस्य की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:

  • परिवार के मौजूदा राशन कार्ड का विवरण।
  • नए सदस्य का आधार कार्ड, जहां आवश्यक हो।
  • बच्चे का नाम जोड़ने के लिए जन्म प्रमाण पत्र।
  • शादी के बाद नाम जोड़ने के लिए विवाह प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित प्रमाण।
  • परिवार के मुखिया और नए सदस्य के बीच संबंध का प्रमाण, यदि मांगा जाए।
  • मोबाइल नंबर और पोर्टल पर मांगी गई अन्य जानकारी।
  • आवश्यक होने पर फोटो या अतिरिक्त सहायक दस्तावेज।

ध्यान दें कि प्रत्येक आवेदन में सभी दस्तावेज जरूरी नहीं होते। आवेदन करते समय आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Bihar Ration Card Member Add Online: आवेदन करने की प्रक्रिया

स्टेप 1: सबसे पहले बिहार के Smart PDS 2.0 पोर्टल पर जाएं।

लिंक: https://br.smartpds.nic.in/

स्टेप 2: होम पेज पर Citizen Login या परिवार के मुखिया से संबंधित लॉगिन विकल्प देखें। उपलब्ध निर्देशों के अनुसार लॉगिन करें।

स्टेप 3: लॉगिन करने के बाद Citizen Dashboard खोलें। यहां राशन कार्ड से संबंधित आवेदन सेवाओं को देखें।

स्टेप 4: यदि Add Member या Add Additional Member का विकल्प उपलब्ध है, तो उसे चुनें। यदि यह विकल्प दिखाई नहीं देता है, तो संबंधित विभाग या अधिकृत सहायता केंद्र से आवेदन की प्रक्रिया की पुष्टि करें।

स्टेप 5: नए सदस्य का नाम, जन्मतिथि, आधार संबंधी विवरण, परिवार के मुखिया के साथ संबंध और मांगी गई अन्य जानकारी भरें।

स्टेप 6: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन में दर्ज जानकारी और दस्तावेजों का मिलान अच्छी तरह कर लें।

स्टेप 7: आवेदन का Preview देखकर सभी विवरण जांचें। जानकारी सही होने पर उपलब्ध Submit Application विकल्प के माध्यम से आवेदन जमा करें।

स्टेप 8: आवेदन संख्या या Reference Number को सुरक्षित रखें। इसके बाद समय-समय पर आवेदन की स्थिति जांचें।

आवेदन जमा करने के बाद विभाग द्वारा सत्यापन किया जा सकता है। संबंधित आवेदन स्वीकृत होने पर ही राशन कार्ड में नया सदस्य जोड़ने की प्रक्रिया पूरी होगी।

2. बिहार राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम कैसे हटाएं?

कई बार परिवार की परिस्थितियों में बदलाव होने के कारण राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम हटवाने की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए, किसी सदस्य की मृत्यु होने, विवाह के बाद दूसरे परिवार में शामिल होने या नियमानुसार किसी अन्य कारण से राशन कार्ड में संशोधन कराना पड़ सकता है।

ऐसी स्थिति में नाम हटाने का वास्तविक कारण बताना जरूरी है। बिना सही जानकारी दिए आवेदन करने से सत्यापन के दौरान समस्या हो सकती है।

राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए जरूरी दस्तावेज

नाम हटाने की वजह के अनुसार निम्नलिखित जानकारी या दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:

  • मौजूदा राशन कार्ड का विवरण।
  • जिस सदस्य का नाम हटाना है, उसका नाम और अन्य पहचान संबंधी जानकारी।
  • नाम हटाने का उचित कारण।
  • मृत्यु के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र, यदि आवश्यक हो।
  • दूसरे राशन कार्ड में शामिल होने की स्थिति में संबंधित प्रमाण, यदि मांगा जाए।
  • पोर्टल पर मांगे गए अन्य दस्तावेज।

Ration Card Member Delete Online: पूरी प्रक्रिया

स्टेप 1: बिहार के आधिकारिक Smart PDS पोर्टल https://br.smartpds.nic.in/ पर जाएं।

स्टेप 2: उपलब्ध Citizen Login विकल्प के माध्यम से लॉगिन करें।

स्टेप 3: Citizen Dashboard में राशन कार्ड आवेदन या RC Application से संबंधित विकल्प खोलें।

स्टेप 4: यदि Delete Member का विकल्प उपलब्ध है, तो उस पर क्लिक करें।

स्टेप 5: परिवार के सदस्यों की सूची में से उस सदस्य का चयन करें, जिसका नाम हटवाना है।

स्टेप 6: Reason for Deletion या नाम हटाने का कारण चुनें। आवश्यकता होने पर Comments और Supporting Documents की जानकारी भरें।

स्टेप 7: आवेदन जमा करने से पहले सदस्य का नाम, राशन कार्ड का विवरण और हटाने का कारण दोबारा जांच लें।

स्टेप 8: उपलब्ध Submit Application विकल्प से आवेदन जमा करें और उसकी रसीद या Reference Number सुरक्षित रखें।

आवेदन जमा होने के बाद विभाग द्वारा विवरणों का सत्यापन किया जा सकता है। नाम हटने की अंतिम पुष्टि आवेदन की स्वीकृति और राशन कार्ड में हुए बदलाव से करें।

महत्वपूर्ण: आवेदन जमा करते ही सदस्य का नाम तुरंत नहीं हटता। यदि पोर्टल पर Delete Member का विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो बिहार के संबंधित खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग या अधिकृत सहायता केंद्र से संपर्क करें।

3. बिहार राशन कार्ड की e-KYC कैसे करें?

राशन कार्ड की e-KYC यानी Electronic Know Your Customer लाभार्थी की पहचान सत्यापित करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य राशन कार्ड से जुड़े व्यक्ति की पहचान का सत्यापन करना है।

बिहार में राशन कार्ड की e-KYC के लिए अपनी नजदीकी उचित मूल्य दुकान यानी Fair Price Shop (FPS) पर संपर्क किया जा सकता है। वहां उपलब्ध अधिकृत e-POS मशीन या अन्य स्वीकृत व्यवस्था के माध्यम से आधार आधारित सत्यापन कराया जा सकता है।

राशन कार्ड e-KYC के लिए जरूरी चीजें

  • राशन कार्ड या उसकी जानकारी।
  • संबंधित लाभार्थी का आधार कार्ड या आधार संबंधी आवश्यक विवरण।
  • बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए लाभार्थी की उपस्थिति, जहां जरूरी हो।
  • अधिकृत केंद्र पर मांगी गई अतिरिक्त जानकारी।

e-KYC के लिए आवश्यक शर्तें और उपलब्ध तरीके समय-समय पर बदल सकते हैं। इसलिए प्रक्रिया शुरू करने से पहले अधिकृत राशन डीलर से जानकारी प्राप्त करें।

Ration Card e-KYC Online या ऑफलाइन कैसे कराएं?

स्टेप 1: अपने क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान यानी राशन डीलर के पास जाएं।

स्टेप 2: डीलर को बताएं कि आपको राशन कार्ड से जुड़े लाभार्थी की e-KYC करानी है।

स्टेप 3: संबंधित लाभार्थी की पहचान और आधार संबंधी जानकारी का सत्यापन कराएं।

स्टेप 4: उपलब्ध अधिकृत मशीन के माध्यम से फिंगरप्रिंट या अन्य स्वीकृत बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करें।

स्टेप 5: सत्यापन पूरा होने के बाद डीलर से पुष्टि करें कि e-KYC सफलतापूर्वक दर्ज हुई है या नहीं।

स्टेप 6: यदि सत्यापन असफल हो जाता है, तो संबंधित डीलर या विभाग से आगे की प्रक्रिया पूछें।

कुछ परिस्थितियों में वैकल्पिक सत्यापन की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। मोबाइल ऐप या फेस आधारित e-KYC का उपयोग करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह बिहार में संबंधित लाभार्थी के लिए आधिकारिक रूप से उपलब्ध और स्वीकृत है।

4. राशन कार्ड में नाम जोड़ना, नाम हटाना और e-KYC में अंतर

सेवा उद्देश्य क्या करना होगा?
Add Member पात्र नए सदस्य को परिवार के राशन कार्ड में शामिल करना आवश्यक विवरण और दस्तावेजों के साथ आवेदन
Delete Member नियमानुसार किसी सदस्य का नाम हटवाना उचित कारण सहित आवेदन और आवश्यक सत्यापन
e-KYC राशन कार्ड लाभार्थी की पहचान सत्यापित करना अधिकृत केंद्र या उपलब्ध स्वीकृत माध्यम से सत्यापन

इन तीनों सेवाओं को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। सदस्य जोड़ने या हटाने के लिए राशन कार्ड में संशोधन का आवेदन करना पड़ सकता है, जबकि e-KYC पहचान सत्यापन की प्रक्रिया है।

5. बिहार राशन कार्ड आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें?

यदि आपने राशन कार्ड में नया सदस्य जोड़ने या किसी सदस्य का नाम हटाने के लिए आवेदन किया है, तो उसकी स्थिति ऑनलाइन जांचने के लिए संबंधित पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

आवेदन का स्टेटस देखने की प्रक्रिया

  1. बिहार के आधिकारिक Smart PDS पोर्टल पर जाएं।
  2. Application Status या Track Application विकल्प देखें।
  3. यदि मांगा जाए, तो Application Number या Reference Number दर्ज करें।
  4. उपलब्ध जानकारी के आधार पर आवेदन की वर्तमान स्थिति देखें।
  5. यदि आवेदन लंबित है या कोई अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है, तो संबंधित विभाग के निर्देशों का पालन करें।

आवेदन की स्थिति देखने के लिए उपलब्ध लिंक: https://br.smartpds.nic.in/track

यदि यह लिंक काम नहीं करता है, तो Smart PDS के मुख्य पोर्टल पर जाकर वर्तमान Track Application सुविधा खोजें। आवेदन संख्या और जमा करने से संबंधित रसीद को सुरक्षित रखना उपयोगी होता है।

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नोट: ऊपर दिए गए सरकारी पोर्टल के माध्यम से संबंधित सेवाओं की उपलब्धता और नवीनतम निर्देशों की पुष्टि करें। अन्य वेबसाइटों पर दी गई जानकारी को आधिकारिक सरकारी आदेश का विकल्प न मानें।

निष्कर्ष (Conclusion)

बिहार राशन कार्ड में नया सदस्य जोड़ना, किसी सदस्य का नाम हटाना और e-KYC कराना राशन कार्ड से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। इनकी मदद से परिवार के सदस्यों का विवरण सही रखने और लाभार्थियों की पहचान का सत्यापन कराने में सहायता मिलती है।

यदि आपके परिवार में किसी नए सदस्य का नाम जोड़ना है, तो Smart PDS पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन विकल्प देखें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें। किसी सदस्य का नाम हटवाने के लिए सही कारण बताएं और संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। वहीं, e-KYC के लिए नजदीकी अधिकृत उचित मूल्य दुकान से संपर्क करके उपलब्ध सत्यापन प्रक्रिया पूरी कराएं।

आवेदन जमा करने के बाद Reference Number या रसीद को सुरक्षित रखना न भूलें। इससे आवेदन की स्थिति जांचने में आसानी होगी। यदि पोर्टल पर कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है या आवेदन में समस्या आती है, तो संबंधित विभाग या अधिकृत सहायता केंद्र से जानकारी लें।

ध्यान रखें कि आवेदन जमा करना और आवेदन स्वीकृत होना अलग-अलग बातें हैं। राशन कार्ड में बदलाव पूरा होने की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल या संबंधित विभाग से अवश्य करें। किसी भी अनधिकृत वेबसाइट पर आधार नंबर, OTP या अन्य निजी जानकारी साझा करने से बचें।

Bihar Ration Card Update 2026: 10 महत्वपूर्ण FAQs

Q1. बिहार राशन कार्ड में नया सदस्य कैसे जोड़ें?

बिहार के Smart PDS 2.0 पोर्टल पर Citizen Login करके Add Member या संबंधित आवेदन विकल्प देखें। आवश्यक जानकारी और दस्तावेज जमा करने के बाद आवेदन की स्थिति जांचें।

Q2. बिहार राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम कैसे हटाएं?

आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध Delete Member विकल्प के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। इसमें संबंधित सदस्य का विवरण, नाम हटाने का कारण और आवश्यक दस्तावेज देने पड़ सकते हैं।

Q3. बिहार राशन कार्ड की e-KYC कहां कराएं?

आप अपनी नजदीकी अधिकृत उचित मूल्य दुकान यानी FPS पर संपर्क कर सकते हैं। वहां उपलब्ध स्वीकृत व्यवस्था के माध्यम से लाभार्थी का सत्यापन कराया जा सकता है।

Q4. राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

मौजूदा राशन कार्ड का विवरण, नए सदस्य का आधार कार्ड और परिस्थिति के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र या अन्य सहायक दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।

Q5. क्या आवेदन जमा करते ही राशन कार्ड अपडेट हो जाता है?

नहीं। आवेदन जमा होने के बाद सत्यापन और जरूरी स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। अंतिम बदलाव की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल से करें।

Q6. राशन कार्ड की e-KYC के लिए क्या आधार कार्ड जरूरी है?

आमतौर पर आधार आधारित पहचान सत्यापन किया जाता है। आवश्यक दस्तावेजों और उपलब्ध विकल्पों की पुष्टि अधिकृत राशन डीलर या संबंधित विभाग से करें।

Q7. e-KYC करते समय फिंगरप्रिंट काम नहीं करे तो क्या करें?

राशन डीलर या संबंधित विभाग से सहायता लें। सत्यापन की समस्या होने पर उपलब्ध स्वीकृत वैकल्पिक प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

Q8. राशन कार्ड में नाम जोड़ने या हटाने के आवेदन का स्टेटस कैसे देखें?

Smart PDS पोर्टल पर उपलब्ध Track Application या Application Status सुविधा खोलें। मांगी गई आवेदन संख्या दर्ज करके उपलब्ध स्थिति देखें।

Q9. क्या राशन कार्ड की e-KYC मोबाइल से की जा सकती है?

यह सुविधा संबंधित आधिकारिक व्यवस्था और लाभार्थी की पात्रता पर निर्भर करती है। मोबाइल ऐप या फेस आधारित सत्यापन का उपयोग तभी करें, जब उसके लिए आधिकारिक निर्देश उपलब्ध हों।

Q10. बिहार राशन कार्ड से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट कौन-सी है?

बिहार के राशन कार्ड से संबंधित जानकारी के लिए https://epds.bihar.gov.in/ और https://br.smartpds.nic.in/ पर जा सकते हैं। किसी सेवा के लिए आवेदन करने से पहले उसकी वर्तमान उपलब्धता और निर्देश जांच लें।